जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी के दौरान धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध घोषित किया है। आदेशों की अवहेलना करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
शर्मा ने बताया कि यह धातु निर्मित मांझा जिसे सामान्य भाषा में चाईनीज मांझा कहा जाता है का उपयोग पतंगबाजी के लिए करना नुकसानदायक है। यह धारदार एवं बिजली का चालक होता है। इसके उपयोग से वाहन चालकों एवं पक्षियों का जानमाल का नुकसान होता है। विद्युत का सुचालक होने के कारण बिजली के तारों में पतंग फंसने की स्थिति में पतंगबाज को करंट लग सकता है। आमजन के जानमाल की सुरक्षा के लिए इस मांझे का उपयोग एवं बेचान प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही पक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।